अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने गुरुग्राम में दोपहिया वाहन सवार से मोबाइल फोन छीनने के मामले में तीन आरोपियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है और उन पर जुर्माना भी लगाया है।
दोषियों की पहचान गुरुग्राम के देवीलाल कॉलोनी निवासी गुलफाम, नितिन वासु और उत्तर प्रदेश के एटा जिले के निवासी अंकित के रूप में हुई है। उन्होंने 17 जून 2022 को एक मोटरसाइकिल सवार से मोबाइल फोन छीन लिया था, जिसके बाद उन्होंने पीड़ित के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए थे।
सेक्टर 10 ए थाने में एफआईआर दर्ज की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम ने आरोपियों के खिलाफ सबूत और गवाह जुटाए और उन्हें कोर्ट में पेश किया।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एडीजे संदीप चौहान की अदालत ने तीनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है और उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।