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हरियाणा सरकार की योजनाओं के तहत 25 महिला उद्यमियों को 3.47 लाख रुपये मिले

25 women entrepreneurs received Rs 3.47 lakh under Haryana government schemes

हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना एवं विधवा ऋण योजना के अंतर्गत सिरसा में 25 महिला उद्यमियों को 3,47,118 रुपये की वित्तीय सहायता राशि वितरित की गई। महिला विकास निगम की जिला प्रबंधक डॉ. दर्शना सिंह की उपस्थिति में चेक प्रदान किए गए।

अतिरिक्त उपायुक्त वीरेंद्र सहरावत ने कहा कि हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। इनमें मातृशक्ति उद्यमिता योजना और विधवा ऋण योजना, स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

उन्होंने बताया कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत, महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना में तीन महीने की ऋण स्थगन अवधि शामिल है और यह 18 से 60 वर्ष की आयु की उन महिलाओं के लिए है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपये से कम है। आवेदन करने के लिए, महिलाओं को आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र और व्यवसाय विवरण जैसे दस्तावेजों के साथ महिला विकास निगम कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना होगा।

विधवा ऋण योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर विधवा, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं के लिए बनाई गई है। पात्र लाभार्थी विभिन्न स्व-रोज़गार गतिविधियों के लिए बैंकों से 3 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। केवल 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली महिलाएँ ही इसके लिए पात्र हैं।

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