December 30, 2024
Haryana

सिरसा में पानी के कनेक्शन के दुरुपयोग पर 250 नोटिस जारी

250 notices issued on misuse of water connection in Sirsa

सिरसा, 8 जून पानी की कमी को लेकर मचे हाहाकार के बीच शहरी क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन का व्यवसायिक उपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ जन स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने शहर के विभिन्न हिस्सों में दुकानों और घरों की जांच के लिए छह टीमों का गठन किया है। घरेलू कनेक्शनों का उपयोग व्यवसायिक रूप में किए जाने पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अब तक शहर में 250 से ज्यादा नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जिन लोगों ने नोटिस मिलने के बावजूद अपना कनेक्शन नहीं बदला है और अन्य गतिविधियों के लिए पीने के पानी का उपयोग जारी रखा है, उनके पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे और जुर्माना लगाया जाएगा।

जनस्वास्थ्य विभाग के सलाहकार राकेश सोगलान ने बताया कि सिरसा के शहरी क्षेत्र में छह टीमों का गठन किया गया है। इनमें एक टीम ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर (बीआरसी) व अन्य कर्मचारियों के साथ बकाया बिल की वसूली में जुटी है। एक अन्य टीम को पशु डेयरियों, सर्विस स्टेशनों और बागवानी जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले कनेक्शनों का निरीक्षण करने का काम सौंपा गया है। टीम ने हुडा चौक से लेकर दिल्ली पुल तक कनेक्शन चेक करने का अभियान चलाया। उन्होंने नर्सरी और कार सर्विस सेंटरों में इस्तेमाल होने वाले पानी के कनेक्शन का निरीक्षण किया। विभाग की ओर से अब तक शहर में संचालित छह पशु डेयरियों और 12 कार सर्विस स्टेशनों को कनेक्शन देने का आदेश दिया गया है.

4 अप्रैल से, विभाग पेयजल कनेक्शन के बकाया बिलों की वसूली कर रहा है और दो महीने में 50 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि की वसूली के लिए टीमें घर-घर जा रही हैं। इसमें हाथी पार्क बिल शाखा और चौटाला हाउस बिल शाखाओं से 35 लाख रुपये और अन्य क्षेत्रों से 15 लाख रुपये शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि ऑटो मार्केट, कंगनपुर रोड, हुडा चौक से दिल्ली पुल और भादरा बाजार जैसे क्षेत्रों में पशु डेयरियों और कार सर्विस स्टेशनों के लिए पानी के कनेक्शन का उपयोग किया जा रहा था।

सोगलान ने कहा कि शुल्क कम होने के कारण कुछ लोग घरेलू कनेक्शन का उपयोग कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। मीटर वाले घरेलू कनेक्शन पर 60 रुपये प्रति माह और बिना मीटर वाले कनेक्शन पर 120 रुपये प्रति माह शुल्क लिया जाता है। इसके विपरीत, मीटर वाले व्यावसायिक कनेक्शनों से 125 रुपये प्रति माह और बिना मीटर वाले कनेक्शनों से 1,250 रुपये प्रति माह का शुल्क लिया जाता है।

यदि घरेलू कनेक्शन के निरीक्षण के दौरान व्यावसायिक उपयोग पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति को तीन दिन का नोटिस दिया जाता है। इस अवधि के दौरान, उन्हें व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पीने योग्य पानी का उपयोग बंद करने या अपने कनेक्शन को वाणिज्यिक में बदलने का अवसर दिया जाता है। इसके बावजूद लापरवाही जारी रही तो विभाग कनेक्शन काटेगा और 2500 रुपये जुर्माना लगाएगा। पिछले दिनों विभाग की टीम ने भादरा बाजार में अभियान चलाकर अवैध कनेक्शनों पर 12 नोटिस जारी किए थे।

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