जिले में पनग्रेन द्वारा किराए पर लिए गए निजी गोदामों में 37,433 बोरी गेहूं की कमी के संबंध में दो सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारियों (एएफएसओ) और एक निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इस मामले में एक जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी (डीएफएससी) और एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
इस संबंध में आदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रधान सचिव राहुल तिवारी द्वारा 6 अक्टूबर, 2025 को जारी पत्र के माध्यम से जारी किए गए।
इससे पहले, उप निदेशक (फील्ड) की टीमों द्वारा टीआर एग्रो फूड्स एंड बेवरेजेस एलएलपी और सचदेवा आइस मिल्स के गोदामों की जांच के दौरान, गेहूं की बोरियां कथित तौर पर गायब पाई गईं।
जिन अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है, वे हैं राज ऋषि मेहरा (एफएसओ) और हिमांशु कुक्कर (डीएफएससी), जबकि तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए और आरोप पत्र दाखिल किए गए अधिकारियों में एएफएसओ समरजीत सिंह और शमा गोयल के अलावा इंस्पेक्टर योगराज सिंह शामिल हैं।
पंजाब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों (डीएफएससी) को अपने क्षेत्रों में स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने का आदेश दिया है।