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यमुनानगर में 56 आतिथ्य इकाइयों में से 40 में अपेक्षित अग्नि सुरक्षा प्रणाली नहीं है

40 out of 56 hospitality units in Yamunanagar do not have required fire safety system

यमुनानगर, 6 अप्रैल यमुनानगर जिले में होटल, रेस्तरां, ढाबा और बैंक्वेट हॉल सहित कई आतिथ्य प्रतिष्ठान कथित तौर पर आग की रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करके चलाए जा रहे हैं।

अधिकांश ढाबों पर अग्निशमन यंत्र नहीं बड़े होटलों, भोजनालयों और बैंक्वेट हॉलों में अग्निशमन प्रणालियाँ देखी जा सकती हैं। हालांकि अधिकांश ढाबा मालिकों ने अग्निशमन यंत्र तक नहीं लगाए हैं। -अनिल कौशिक, सामाजिक कार्यकर्ता

हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग, यमुनानगर ने 40 ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान की है, जो जिले में अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र के बिना चलते पाए गए। विभाग ने इन इकाइयों के मालिकों को नोटिस जारी किया है।

विभाग के रिकार्ड के अनुसार जिले में ऐसे 56 प्रतिष्ठान हैं। हालांकि, इनमें से केवल 16 के मालिकों ने ही विभाग से अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

“जिले में लगभग 56 होटल, रेस्तरां, ढाबे और बैंक्वेट हॉल हैं। इनमें से केवल 16 के पास अपेक्षित अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र हैं। मालिकों के लिए ये प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। हमने बकाएदारों को नोटिस जारी किए हैं, ”यमुनानगर जिले के अग्नि सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह ने कहा।

उन्होंने कहा कि उनका विभाग जिले में आतिथ्य प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने भोजनालयों की अग्निशमन प्रणालियों की यादृच्छिक रूप से जाँच की। अग्नि सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह ने कहा, “हम समय-समय पर भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 1983 के प्रावधानों के अनुसार सभी इमारतों में प्रभावी आग की रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए जांच करते हैं।”

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