विभिन्न राज्यों में निर्मित 157 दवाइयों और चिकित्सा उत्पादों के निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा न कर पाने के कारण दवाओं की गुणवत्ता एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। केंद्रीय औषधि नियामक द्वारा कल शाम जारी मासिक औषधि चेतावनी के अनुसार, इनमें से 44 दवा के नमूने, यानी कुल नमूनों का 28 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश की 37 दवा कंपनियों में निर्मित किए गए थे।
विशेष रूप से चिंताजनक बात यह है कि इनका उपयोग उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, संक्रमण, पेट संबंधी विकार, दर्द और सूजन जैसी सामान्य और गंभीर दोनों तरह की बीमारियों के इलाज में किया जाता है। इसके अलावा, चार सिरप, चार गलत लेबल वाले उत्पाद और एक एंटीबायोटिक को नकली घोषित किया गया है, जो चिंताजनक है।
इस राज्य में देश में सबसे अधिक घटिया दवाओं की संख्या दर्ज की गई है, जिनमें से ऐसी कंपनियां बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, झारमजरी, काला अंब, पांवटा साहिब, परवानू और ऊना में स्थित हैं।
गुणवत्ता परीक्षण में असफल रहने वाली दवाओं में आयरन सुक्रोज, रैबेप्राजोल, डाइक्लोफेनाक, ओंडांसेट्रॉन और ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन; एमोक्सिसिलिन और क्लैवुलैनिक एसिड, सेफिक्साइम, सेफपोडॉक्सिम, टेल्मिसार्टन, रोसुवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, गैबापेंटिन, प्रीगैबलिन और लेवोसेटिरिज़िन की गोलियां; ओमेप्राजोल और इट्राकोनाजोल कैप्सूल; विभिन्न प्रकार के कफ सिरप; विटामिन सप्लीमेंट; और मधुमेह और उच्च रक्तचाप की कई दवाएं शामिल हैं।
इंजेक्शन और सिरप आधारित उत्पादों में गुणवत्ता संबंधी दोषों को नियामक एजेंसियों द्वारा अधिक चिंता के साथ देखा जाता है क्योंकि इनका रोगी के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
निरंतर नियामक निगरानी के अंतर्गत, बाजार से प्राप्त दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों के नमूनों का विश्लेषण केंद्रीय और राज्य औषधि नियामकों द्वारा किया जाता है। गुणवत्ता मानकों पर खरे न उतरने वाले नमूनों को मासिक अलर्ट के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है।
इस चेतावनी में टेल्मिसार्टन (उच्च रक्तचाप के लिए प्रयुक्त दवा), रोसुवास्टैटिन और एटोरवास्टैटिन (कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण के लिए प्रयुक्त दवा), रैबेप्राज़ोल और ओमेप्राज़ोल (पेट संबंधी बीमारियों के लिए प्रयुक्त दवा), मधुमेह की दवाएं और एमोक्सिसिलिन-क्लैवुलैनिक एसिड, सेफिक्साइम और सेफपोडॉक्सिम जैसे एंटीबायोटिक्स जैसी कई आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाओं को भी सूचीबद्ध किया गया है, जिससे इसके उपयोगकर्ताओं के बीच चिंता बढ़ गई है।
सिरमौर में निर्मित एक एंटीबायोटिक को “नकली” घोषित किए जाने के बाद, जिसे एक गंभीर दोष माना जाता है, इसके निर्माता के गुणवत्ता मानकों पर सवाल उठ रहे हैं, हालांकि यह त्रुटि एक विशिष्ट बैच से संबंधित है।
राज्य औषधि नियंत्रक डॉ. मनीष कपूर ने बताया कि इन उत्पादों के निर्माताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और प्रभावित बैचों को बाजार से वापस मंगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रोगी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और गुणवत्ता मानकों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, इसलिए नमूने की विफलता के कारणों का पता लगाने के लिए मामलों की विस्तृत जांच की जाएगी।

