पंचकूला : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला और नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में जिला न्यायालय में वर्ष 2022 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर को होगी.
संप्रीत कौर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला ने कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंटल एक्ट की धारा 138 के तहत धन वसूली के मामले, एमएसीटी, श्रम और रोजगार विवाद मामले, बिजली, पानी और अन्य बिल भुगतान मामले होंगे. तय किया।
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