स्थानीय निकाय विभाग ने राज्य में वाणिज्यिक संपत्ति कर के कम से कम 52 बड़े बकाएदारों की पहचान की है, जिन पर राज्य के खजाने का 2.28 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है।
पंजाब में संपत्ति कर वसूली के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना की समय सीमा 31 अगस्त को समाप्त होने के बाद, विभाग ने 13 नगर निगमों, 167 नगर परिषदों और अन्य नगर निकायों में संपत्ति मालिकों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
पहले चरण में 52 नगर निकायों में संपत्ति मालिकों को 2.28 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। नियमानुसार, बकाया राशि के भुगतान के लिए पहले दो नोटिस भेजे जाते हैं, जबकि तीसरे नोटिस के माध्यम से संपत्ति सील करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है।

