अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान ने मंगलवार को एक स्क्रैप व्यापारी की हत्या के मामले में सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस के अनुसार, 2 सितंबर 2022 को बिलासपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान भौरा कलां निवासी सुमित कुमार (30) के रूप में हुई है।
उसके पिता ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा है कि उनके बेटे का अच्छा-खासा कारोबार था और कुछ गाँव वाले उससे जलते थे। 1 सितंबर को वह और उसका बेटा मज़दूरों को खाना पहुँचाने जा रहे थे, तभी गाँव के पाँच-छह युवक तीन मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए और उनके बेटे को गोली मार दी। जब उसके पिता ने शोर मचाया, तो आरोपी मौके से भाग गए।
शिकायत के बाद बिलासपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

