चंडीगढ़, 6 जुलाई
शहर में कुल पंजीकृत 10,920 स्ट्रीट वेंडरों में से 7,424 नियमित आधार पर वेंडिंग शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे हैं और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि 2,410 ने अप्रैल 2018 में अपने पंजीकरण के बाद से कभी भी कोई राशि का भुगतान नहीं किया है।
ये विक्रेता जल्द ही अपना लाइसेंस खो सकते हैं क्योंकि टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) ने इसके लिए कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी दे दी है। उन्हें अंतिम नोटिस दिया जाएगा, जिसके बाद यदि वे अपना बकाया चुकाने में विफल रहे, तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
टीवीसी ने आज अतिरिक्त आयुक्त/संयुक्त आयुक्त, नगर निगम को उपनियमों के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद गलती करने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द करने की शक्तियां सौंप दीं।
एमसी के अनुसार, 10,920 पंजीकृत स्ट्रीट वेंडरों में से 2,608 गैर-आवश्यक सेवा प्रदाता (एनईएसपी) हैं जिन्हें अब तक कोई साइट आवंटित नहीं की गई है। प्रत्येक पंजीकृत विक्रेता प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मासिक वेंडिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
शुल्क बकाएदारों की सूची समय-समय पर प्रवर्तन शाखा को उपलब्ध कराई गई है, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। लेकिन विक्रेता अभी भी अपना बकाया नहीं चुका रहे हैं। परिणामस्वरूप, निगम को भारी राजस्व हानि के साथ-साथ अनधिकृत विक्रेताओं की बढ़ती संख्या का भी सामना करना पड़ रहा है।
साथ ही उन अवैध वेंडरों पर एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया जो चालान के बावजूद शिफ्ट नहीं हो रहे हैं. कानून में पहले से ही एक प्रावधान है, लेकिन एमसी द्वारा शायद ही कभी कानूनी कार्रवाई की जाती है, जबकि शहर के कुछ हिस्सों में बड़ी संख्या में अवैध विक्रेता हैं।
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