विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने हरियाणा के 9,200 से अधिक निजी विद्यालयों को 31 मार्च तक फॉर्म VI भरने का निर्देश दिया है, अन्यथा उन्हें शुल्क बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शुल्क संशोधन से पहले अनिवार्य रूप से भरा जाने वाला फॉर्म VI, बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों, वेतन और प्रस्तावित वेतन वृद्धि का विवरण शामिल करता है। इसका पालन न करने पर विद्यालय का प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) खाता बंद कर दिया जाएगा।
इससे पहले निजी स्कूलों ने फॉर्म जारी करने में देरी पर आपत्ति जताई थी, जो आमतौर पर जनवरी के अंत तक जारी किया जाना होता है। हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस (एचपीएससी) के उत्तर क्षेत्र के अध्यक्ष प्रशांत मुंजल ने कहा, “फॉर्म VI हर साल जनवरी के अंत तक जमा करना होता है… हालांकि, इस साल यह मार्च में जारी किया गया था।”
एचपीएससी के प्रवक्ता सौरभ कपूर ने कहा, “हमने स्कूलों से कहा है कि वे अपने फॉर्म भरें और उन्हें जल्द से जल्द अपलोड करें… फॉर्म VI जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है।” जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालरा ने कहा, “सभी स्कूलों के लिए फॉर्म VI भरना अनिवार्य है… फॉर्म VI अपलोड किए बिना स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी… अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।”

