November 24, 2024
Himachal

सुरक्षित सड़क के बिना चमियाना अस्पताल में ओपीडी सेवाएं नहीं होंगी: हिमाचल हाईकोर्ट

हिमाचल उच्च न्यायालय ने राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी (एआईएमएसएस) अस्पताल, चमियाना (शिमला) में ओपीडी सेवाएं तब तक संचालित न करें, जब तक कि सुरक्षित और वाहन योग्य सड़क उपलब्ध नहीं हो जाती।

मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए राज्य प्राधिकारियों को तब तक ओपीडी सेवाएं केवल आईजीएमसी अस्पताल, शिमला से ही संचालित करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने सचिव (स्वास्थ्य) तथा अधीक्षण अभियंता, चतुर्थ वृत्त, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला को 21 अक्टूबर तक उपरोक्त कार्यों की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

अदालत ने ये निर्देश एक जनहित याचिका पर पारित किए, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सरकार ने उचित सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान किए बिना ही सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, चमियाना खोल दिया था।

सुनवाई के दौरान, राज्य के वकील ने सचिव (स्वास्थ्य) की रिपोर्ट को रिकार्ड में रखा, जिसमें दर्शाया गया कि सुपर स्पेशियलिटी विभागों अर्थात कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियो-थोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी से संबंधित केवल ओपीडी सेवाएं ही एआईएमएसएस चमियाना, शिमला में स्थानांतरित की जा रही हैं, जबकि उक्त विभागों के लिए अन्य आपातकालीन और इनडोर रोगी सेवाएं आईजीएमसी, शिमला में प्रदान की जा रही हैं।

इसमें आगे बताया गया कि वर्तमान में AIMSS, चमियाना के परिसर में कोई कैंटीन/कैफेटेरिया संचालित नहीं है। कर्मचारियों और रोगियों के लिए परिवहन सुविधा भी अपर्याप्त है।

आगे कहा गया कि आईजीएमसी शिमला के प्रधानाचार्य को एचआरटीसी से बसें किराये पर लेने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि एचआरटीसी ने बसों और स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा स्टाफ के परिवहन के लिए समर्पित बसें उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि मेडिकल इमरजेंसी में अस्पताल को जोड़ने वाली सड़क भी अच्छी हालत में नहीं है। इसके अलावा, भटाकुफर से चमियाना अस्पताल तक 3 किलोमीटर के पूरे हिस्से में स्ट्रीट लाइट नहीं है। यहां तक ​​कि इस क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी भी बहुत खराब है और अस्पताल में कोई पुलिस चौकी भी नहीं है। वर्तमान में AIMSS में कोई केमिस्ट शॉप भी नहीं चल रही है।

उपरोक्त आदेश पारित करते हुए न्यायालय ने कहा कि कम से कम शिमला शहर को उचित सड़क सम्पर्क प्रदान किए जाने तक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में ओपीडी के संचालन को स्थगित करना वांछनीय होगा।

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