February 15, 2026
Punjab

नियमों का पालन न करने पर फिरोजपुर की दो इमिग्रेशन फर्मों के लाइसेंस रद्द

पंजाब मानव तस्करी रोकथाम नियम, 2013 के तहत दो इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्मों के लाइसेंस रद्द करने की घोषणा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉ. निधि कुमुद बांभा ने की।

पहला लाइसेंस, जिसका नंबर 97/LPC है और जो 6 जनवरी, 2021 को जारी किया गया था, वह फिरोजपुर शहर के सर्कुलर रोड, जीरा गेट पर स्थित विशम इमीग्रेशन के पास था और इसका मालिकाना हक फिरोजपुर के कृष्णा नगरी के तिलक राज के बेटे सुनील कुमार के पास था। दूसरा लाइसेंस, जिसका नंबर 86/LPC है और जो 12 मार्च, 2020 को जारी किया गया था, डायरेक्ट वीजा पॉइंट इमीग्रेशन एंड स्टडीज का था, जो फिरोजपुर शहर के मक्खू गेट के पास, B-3-1, R3S051, समिति नंबर AS 19/18 में एक दुकान से संचालित होने वाली एक फर्म है और इसका मालिकाना हक फिरोजपुर के सिटी एन्क्लेव के निवासी राज सिंह के बेटे गुरजिंदर सिंह के पास है।

फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) की रिपोर्ट के अनुसार, जांच में पता चला कि बताए गए पते पर न तो कोई फर्म काम करती थी और न ही आसपास कोई पहचान योग्य कार्यालय था। नतीजतन, दोनों लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं।

पंजाब मानव तस्करी रोकथाम नियमों के तहत, लाइसेंस धारकों को अपनी फर्मों से संबंधित किसी भी शिकायत या उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है। वे उत्पन्न होने वाली किसी भी शिकायत को संबोधित करने और उसके लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।

 

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