पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, पंजाब के आबकारी आयुक्त जितेंद्र जोरवाल आईएएस ने पंजाब राज्य की जिला परिषदों और पंचायत समितियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों के राजस्व क्षेत्र में 14.12.2025 को 00:00 बजे से 15.12.2025 को सुबह 10:00 बजे तक मतदान दिवस को “शुष्क दिवस” घोषित किया है। ये आदेश पंजाब में अक्षरशः लागू होंगे।
Punjab
पंजाब में मतदान के दिन यानी 14 दिसंबर को ड्राई डे घोषित किया गया है।
- December 11, 2025
- 2 months ago


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