February 10, 2026
Punjab

हाई कोर्ट के आदेश के बाद जालंधर के लतीफपुरा में अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए, जिससे लंबे समय से लंबित सड़क परियोजना का रास्ता साफ हो गया।

Following a High Court order, illegal constructions were demolished in Latifpura, Jalandhar, paving the way for a long-pending road project.

मंगलवार तड़के एक अभियान में, जिला प्रशासन ने नगर निगम की मशीनरी की सहायता से और भारी पुलिस सुरक्षा के बीच जालंधर जिले के लतीफपुरा इलाके में सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।

जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (जेआईटी) की जमीन पर बने इन ढांचों को सबसे पहले दिसंबर 2022 में हटा दिया गया था, लेकिन वहां रहने वाले लोग जगह खाली करने से इनकार करते हुए टेंट में ही रहते रहे।

सुबह 4:30 बजे, नगर निगम और जालंधर पुलिस की टीमें इलाके में पहुंचीं और सभी कब्जाधारियों को बेदखल कर दिया। अधिकारियों ने जेसीबी मशीनों का उपयोग करते हुए अतिक्रमणकारियों द्वारा निर्मित अस्थायी और स्थायी दोनों ढांचों को ध्वस्त कर दिया।

मंगलवार को जालंधर के लतीफपुरा इलाके में उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद जिला प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान की निगरानी पुलिसकर्मी कर रहे हैं।

इस जमीन को सड़क परियोजना के लिए आरक्षित किया गया था, जो शुरुआती बेदखली के बाद से रुकी हुई थी। संयुक्त जांच समिति ने कब्जेदारो को वैकल्पिक जमीन की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने स्थानांतरित होने से इनकार कर दिया, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच कानूनी विवाद शुरू हो गया। पिछले साल जुलाई में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस क्षेत्र को खाली करने का आदेश दिया था।

इस कार्रवाई से मॉडल टाउन, शिव विहार, गुरु तेग बहादुर नगर, मीठापुर, जालंधर हाइट्स और पीपीआर मार्केट और क्यूरो मॉल सहित वाणिज्यिक केंद्रों के निवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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