कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अनैतिक तस्करी, सामूहिक बलात्कार और नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के एक मामले में एक महिला सहित नौ लोगों को सजा सुनाई है। अदालत ने बीर कुमार, सोनू खान, डिंपल गोयल, मनोज, रवि प्रकाश, संदीप कुमार, रेशम सिंह, सुरिंदर सिंह और काजल को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, 30 जनवरी 2020 को एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 13 वर्षीय मानसिक रूप से अस्थिर बेटी लापता हो गई है। 19 मई को मामला दर्ज किया गया और लड़की को बरामद कर लिया गया, जिसके बाद उसका चिकित्सा परीक्षण कराया गया।
अपने बयान में लड़की ने बताया कि मां द्वारा पीटे जाने के बाद वह घर से निकल गई थी। वह एक खेत के पास बैठी थी, तभी उसके साथ बलात्कार हुआ। बाद में उसे काजल के हवाले कर दिया गया, जिसने नाबालिग को एक होटल में भेज दिया, जहां अलग-अलग पुरुषों ने उसके साथ बलात्कार किया।
जांच के दौरान पुलिस ने काजल और सोनू खान को लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया। होटल मैनेजर संदीप को भी अन्य लोगों के साथ इस मामले में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लोक अभियोजक दीपक अग्रवाल ने कहा, “अदालत ने आईपीसी, पीओसीएसओ अधिनियम और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए नौ आरोपियों को सजा सुनाई है। कुल 46 गवाहों से पूछताछ की गई।”


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