कुरुक्षेत्र में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक मादक पदार्थों के तस्कर को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों के मुकदमे की त्वरित सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने अमरजीत सिंह को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 के तहत सजा सुनाते हुए 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कुरुक्षेत्र पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार, 18 जनवरी, 2022 को एंटी-नारकोटिक्स सेल को हिमाचल प्रदेश के एक ट्रक चालक द्वारा अफीम की तस्करी में संलिप्तता की सूचना मिली थी। सूचना के मुताबिक, ट्रक चालक हिमाचल प्रदेश से पश्चिम बंगाल माल परिवहन करता था और वापसी में अन्य सामानों के साथ अफीम भी लाता था।
सूचना मिलने पर ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर एक ढाबे के पास खड़ा पाया गया। तलाशी के दौरान ट्रक से लगभग 4.5 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। थानेसर सदर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दोषी अमरजीत सिंह ने अदालत में अपने बयान में नरमी बरतने की गुहार लगाई। उसने बताया कि वह एक गरीब परिवार से आता है और उसके दो नाबालिग बच्चे, पत्नी और बुजुर्ग माता-पिता हैं, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी उसी पर है। उसने आगे कहा कि वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। दोषी ने अदालत को यह भी बताया कि उसकी मां अंधी और पिता लकवाग्रस्त हैं। राज्य की ओर से पेश हुए लोक अभियोजक विकास सिंह ने कहा कि अमरजीत को 4.5 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था और वह किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है।


Leave feedback about this