April 2, 2026
Himachal

चेस्टर हिल्स विवाद: भूमि कानून, आरोप और प्रशासनिक टकराव

The Chester Hills Controversy: Land Law, Allegations and Administrative Confrontation

सोलन में एक आलीशान आवासीय परियोजना कथित भूमि कानूनों के उल्लंघन के आरोपों के कारण विवादों में घिर गई है, जिससे जांच शुरू हो गई है और प्रशासन के भीतर तीखा मतभेद पैदा हो गया है। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और निवासियों की चिंताओं के बीच, चेस्टर हिल्स मामला वैधता, शासन और जवाबदेही से जुड़ा एक जटिल मुद्दा बन गया है।

चेस्टर हिल्स सोलन में स्थित एक गेटेड हाउसिंग सोसाइटी है जो स्टूडियो अपार्टमेंट, 1, 2 और 3 बीएचके फ्लैट के साथ-साथ विला भी उपलब्ध कराती है। इस परियोजना पर कानूनी उल्लंघनों, पर्यावरणीय चिंताओं और प्रशासनिक निष्क्रियता के गंभीर आरोपों के सामने आने के बाद से ही सवाल उठ रहे हैं, खासकर इसके दूसरे और चौथे चरण के संबंध में।

इस विवाद की वजह क्या थी?

यह मामला 20 अगस्त, 2025 को शुरू हुआ, जब सोलन निवासी राजीव शांडिल और आवंटियों के संघ ने जिला प्रशासन के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने हिमाचल प्रदेश किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दावा किया कि बेनामी लेनदेन के माध्यम से गैर-कृषक प्रमोटर शामिल थे।

एसडीएम की जांच में क्या निष्कर्ष निकले?

हिमाचल प्रदेश आरईआरए को प्रस्तुत दस्तावेजों और वित्तीय अभिलेखों के आधार पर एसडीएम द्वारा की गई जांच में 13 नवंबर, 2025 को यह निष्कर्ष निकला कि परियोजना ने कानूनी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया था। जांच में पाया गया कि हालांकि भूमि हिमाचली किसानों के नाम पर खरीदी गई थी, लेकिन विकास, विपणन और वित्त सहित वास्तविक नियंत्रण साझेदारी फर्मों के माध्यम से काम करने वाले गैर-हिमाचली प्रमोटरों के पास था।

जांच में किन विशिष्ट उल्लंघनों को उजागर किया गया?

जांच में पता चला कि एक स्थानीय किसान ने लगभग 275 बीघा जमीन अधिग्रहित कर ली थी, जो उसकी ज्ञात आय के अनुपात में नहीं थी, जिससे बेनामी लेन-देन का संकेत मिलता है। उसके नाम पर लिए गए करोड़ों के ऋण संबद्ध फर्मों द्वारा शीघ्रता से चुका दिए गए, जिससे संदेह और बढ़ गया। इसके अतिरिक्त, विकास और कब्जे से संबंधित अधिकार बाद में गैर-हिमाचली संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिए गए, जो कथित तौर पर धारा 118 का उल्लंघन था।

मुख्य सचिव ने क्या रुख अपनाया?

एसडीएम द्वारा भूमि के स्वामित्व को सौंपने की सिफारिश के बाद, प्रमोटरों ने दिसंबर 2025 में मुख्य सचिव से अपील की। ​​16 दिसंबर 2025 के अपने आदेश में, उन्होंने एसडीएम के निष्कर्षों को खारिज करते हुए कहा कि भूमि खरीद संस्थागत ऋणों जैसे वैध वित्तीय स्रोतों द्वारा समर्थित थी। उन्होंने यह भी कहा कि एसडीएम की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने से किसानों के हितों को नुकसान पहुंच सकता है।

इस मुद्दे के राजनीतिक और सार्वजनिक आयाम क्या हैं?

यह विवाद तब राजनीतिक रूप से और बढ़ गया जब सीपीएम नेताओं ने कार्यवाहक मुख्य सचिव पर प्रमोटरों का पक्ष लेने का आरोप लगाया। उन्होंने इन आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें अपनी छवि खराब करने की कोशिश बताया। इस बीच, निवासियों और आवंटियों ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और सोलन नगर निगम जैसी संस्थाओं के समक्ष पर्यावरण क्षति और नागरिक सुविधाओं की कमी को लेकर चिंताएं जताई हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें कोई खास राहत नहीं मिली है। यह मामला विधानसभा में भी उठाया गया है, जिससे जवाबदेही को लेकर दबाव और बढ़ गया है।

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