गुरुग्राम की एक अदालत ने 2022 के सनसनीखेज धर्मेश हत्याकांड में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और आर्थिक दंड का फैसला सुनाया है। यह मामला सेक्टर 22-ए स्थित एक निर्माण स्थल पर 41 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने से संबंधित है।
यह घटना 29-30 अक्टूबर, 2022 की रात को घटी, जब धर्मेश अपने निर्माणाधीन घर में सो रहा था। अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या किए जाने के बाद उसके पिता ने पालम विहार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। विस्तृत जांच के बाद, गुरुग्राम पुलिस ने चार आरोपियों – मोहम्मदीन, बब्लू खान, शोएब खान (सभी संभल, उत्तर प्रदेश के निवासी) और पालम विहार के नीटू यादव को गिरफ्तार किया।
5 अप्रैल 2026 को, अदालत ने चारों को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी पाया। नीतू यादव, मोहम्मदीन और शोएब खान को धारा 302 और 120बी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही प्रत्येक पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। बबलू खान को शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषी ठहराया गया और उसे तीन साल की अतिरिक्त कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।


Leave feedback about this