May 7, 2026
Himachal

आदतन फेरीवाले को देहरादून में तीन महीने की निवारक हिरासत में भेजा गया

Habitual hawker sent to three-month preventive custody in Dehradun

देहरा पुलिस ने मंगलवार को मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत एक आदतन मादक पदार्थ तस्कर को हिरासत में लिया। कई मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में संलिप्त इस आदतन अपराधी की पहचान रजत धीमान (31) के रूप में हुई है, जो कांगड़ा जिले की प्रागपुर तहसील के मनुही गांव का निवासी है।

देहरा एसपी कार्यालय के अनुसार, आरोपी इलाके में हेरोइन (चिट्टा) की तस्करी में कथित तौर पर शामिल था और उस पर युवाओं को नशाखोरी में फंसाने सहित कई गंभीर आरोप हैं। उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत तीन एफआईआर दर्ज की गई थीं, जिनमें से दो रक्कर और एक अंब पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थीं।

देहरा के एसपी मयंक चौधरी ने बताया कि खुफिया जानकारी, तकनीकी विश्लेषण और जिला पुलिस द्वारा की गई गहन जांच के आधार पर यह पाया गया कि धीमान अदालत से जमानत मिलने के बाद भी बार-बार नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल था। उन्होंने आगे कहा, “ठोस सबूतों और तथ्यों के आधार पर पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम की धारा 3(1) के तहत उसकी हिरासत के लिए पुलिस मुख्यालय के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा गया था। गृह सचिव ने उसकी तीन महीने की हिरासत का आदेश जारी किया।”

एसपी ने बताया कि रक्कर पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की जिसने आरोपी को उसके पैतृक गांव से हिरासत में लिया और हिरासत आदेश के अनुसार उसे अगले तीन महीनों के लिए धर्मशाला जिला जेल भेज दिया। उन्होंने आगे बताया कि इससे पहले भी पुलिस ने मार्च में आठ आदतन नशा तस्करों के खिलाफ इसी तरह के हिरासत आदेश प्राप्त किए थे और उन्हें तीन महीने के लिए जिला जेल में रखा था।

Leave feedback about this

  • Service