5 जून । जम्मू-कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के अभियान के तहत श्रीनगर पुलिस ने नशा तस्करी में शामिल आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की चल और अचल संपत्तियां जब्त की हैं। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत लाल बाजार और खानयार पुलिस थानों द्वारा अलग-अलग मामलों में की गई।
पुलिस के अनुसार, लाल बाजार थाने ने आदिल अहमद धोबी निवासी सिख बाग, लाल बाजार की 9 मरला भूमि पर बने दो मंजिला मकान को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है। कार्रवाई के दौरान आरोपी से जुड़ी कार जब्त की गई।
इसी थाना क्षेत्र के एक अन्य मामले में अर्शीद अहमद शेख निवासी हाका बाजार की कार को भी जब्त किया गया। वहीं खानयार पुलिस ने एक अलग कार्रवाई में ओवैस हुसैन मीर निवासी तंगबाग, खानयार की लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य की दो मंजिला रिहायशी इमारत और 12 मरला जमीन को जब्त किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि यह संपत्ति नशा तस्करी से अर्जित धन से बनाई गई थी। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत जब्त कर लिया गया।
पुलिस ने बताया कि जब्त की गई संपत्तियों और वाहनों का कुल मूल्य 4 करोड़ रुपए से अधिक है। यह कार्रवाई जिले में सक्रिय नशा तस्करी नेटवर्क की आर्थिक जड़ों को कमजोर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
श्रीनगर पुलिस ने कहा कि नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराध से कमाई करने वालों को उनके अवैध लाभ से वंचित किया जा सके।
पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि वे ‘नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान’ को सफल बनाने में सहयोग करें और नशा तस्करी या मादक पदार्थों के दुरुपयोग से जुड़ी किसी भी विश्वसनीय जानकारी को पुलिस के साथ साझा करें।


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