June 24, 2026
Punjab

विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए पंजाब सरकार का बड़ा सहारा; 305 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता जारी: डॉ. बलजीत कौर

Punjab Government’s major support for widows and destitute women; financial assistance of over ₹305 crore released: Dr. Baljit Kaur

अनिल भारद्वाज

चंडीगढ़ 20 जून | जब किसी परिवार के कमाने वाले सदस्य का साथ छोड़ जाता है तो महिलाओं को अक्सर सबसे अधिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में पंजाब सरकार की विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा और सम्मान का महत्वपूर्ण आधार बन रही है। मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी जरूरतमंद महिला आर्थिक तंगी के कारण अपने सम्मान और बुनियादी जरूरतों से वंचित न रहे। यह प्रकटीकरण सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने किया।

योजना संबंधी जानकारी साझा करते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा मई माह तक विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए चलाई जा रही इस योजना के तहत 305 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 6.91 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल रही है और वे आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो रही हैं। उन्होंने आगे बताया कि पंजाब सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान इस योजना के प्रभावी संचालन और अधिकतम पात्र महिलाओं तक लाभ पहुंचाने के लिए 1200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह योजना हजारों महिलाओं के लिए केवल वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने का सहारा भी बन रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार का पक्का विश्वास है कि वास्तविक सामाजिक प्रगति तभी संभव है जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से सशक्त हों। इसी सोच के अनुसार पंजाब सरकार हर पात्र और जरूरतमंद महिला तक सामाजिक सुरक्षा के लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि यह योजना 58 वर्ष से कम आयु की विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, 30 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

महिलाओं के कल्याण और सशक्तीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर जीवन के अवसर प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है ताकि हर महिला आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिरता के साथ समाज में अपनी भूमिका निभा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर कमजोर और जरूरतमंद वर्ग तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर एक और अधिक समावेशी और संवेदनशील पंजाब के निर्माण के लिए प्रयासरत है।

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