हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसरों का विस्तार करते हुए कुछ निर्दिष्ट सरकारी पदों पर सीधी भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया है, इसके अलावा अन्य ग्रुप-सी पदों में 5% आरक्षण और सैन्य सेवा के दौरान अर्जित कौशल विशेषज्ञताओं से संबंधित ग्रुप-बी पदों में 1% आरक्षण भी दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आज समेकित निर्देश जारी किए हैं और ये 1 सितंबर से लागू होंगे।
गृह विभाग में पुलिस कांस्टेबल, भारतीय रिजर्व बटालियन और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के अलावा वन रक्षक, कारागार वार्डन, खनन रक्षक, वन्यजीव रक्षक और अग्निशमन संचालक-सह-चालक के पदों पर 20% आरक्षण लागू होगा। 20% कोटे में से 2% वंचित अनुसूचित जाति, अन्य अनुसूचित जाति, बीसी-बी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि बीसी-ए के लिए 3% और अनारक्षित श्रेणी के लिए 9% आरक्षित किया गया है।
ग्रुप-सी के अन्य पदों के लिए, 20% कोटा के अंतर्गत आने वाले पदों को छोड़कर, पूर्व अग्निवीरों को 5% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। उनकी कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप-बी पदों के लिए आरक्षण 1% होगा। भर्ती प्रक्रिया के बाद, पूर्व अग्निवीरों का चयन उनकी संबंधित श्रेणी में योग्यता के आधार पर और उस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों के आधार पर किया जाएगा जिससे वे संबंधित हैं। यदि कोई उपयुक्त पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित श्रेणी के किसी उम्मीदवार से लागू नियमों के अनुसार रिक्ति भरी जा सकती है।
निर्दिष्ट पदों के लिए पीएसटी छूट पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक, कारागार वार्डन, खनन रक्षक, वन्यजीव रक्षक और अग्निशमन संचालक-सह-चालक पदों के लिए आवेदन करने वाले पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक जांच परीक्षा (पीएसटी) से छूट दी जाएगी। उन्हें ग्रुप-सी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा और सैन्य प्रशिक्षण के दौरान अर्जित कौशल से संबंधित परीक्षाओं से छूट मिलती रहेगी। हालांकि, उन्हें भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित लिखित परीक्षा में उपस्थित होना होगा।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापनों के लिए आवेदन करते समय छूट का दावा करना होगा। ये नए निर्देश 20 अगस्त, 2025 और 20 जुलाई, 2026 को जारी किए गए निर्देशों का स्थान लेते हैं।


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