पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार के मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी और ब्रॉड स्पेशियलिटी विषयों में 189 सहायक प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार हेतु न्यूनतम योग्यता अंक लागू करने के हरियाणा लोक सेवा आयोग के निर्णय को रद्द कर दिया है।
यह शर्त उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग हो जाने के बाद और साक्षात्कार निर्धारित होने से ठीक छह दिन पहले लागू की गई थी। अदालत ने एचपीएससी को विज्ञापन में मूल रूप से निर्धारित मानदंडों के आधार पर चयन प्रक्रिया का पुनर्मूल्यांकन और अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने टिप्पणी की, “चयन प्रक्रिया शुरू होने से महज छह दिन पहले, चयनित उम्मीदवारों के विवरण से अवगत होते हुए भी, मानदंडों में बदलाव करने से प्रतिवादी-एचपीएससी द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली पर संदेह पैदा होता है।”
न्यायमूर्ति बरार ने गौर किया कि विज्ञापन में दो स्तरीय चयन प्रक्रिया का प्रावधान था, जिसमें पूर्व-योग्यता मानदंड के तहत 75 अंक और साक्षात्कार के लिए 25 अंक शामिल थे। पूर्व-योग्यता मानदंड को विभिन्न शीर्षों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक में 0.5 से 15 अंक थे। हालांकि, विज्ञापन में साक्षात्कार के लिए न्यूनतम योग्यता अंकों का कोई उल्लेख नहीं था।
राज्य सरकार ने योग्यता पूर्व मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए पीजीआईएमएस के विशेषज्ञों वाली एक चयन समिति का गठन किया था और साक्षात्कार आयोजित करने का जिम्मा एचपीएससी को सौंपा था।
एचपीएससी ने 7 दिसंबर, 2022 को साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी किया और चयनित उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि साक्षात्कार 19 और 20 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे। हालांकि, 13 दिसंबर को आयोग ने साक्षात्कार के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित किए।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि आयोग ने “खेल के नियम” तब बदल दिए जब “खेल पहले से ही चल रहा था”। उच्च न्यायालय ने इस बात से सहमति जताई कि एचपीएससी ने गलती की थी। न्यायमूर्ति बरार ने कहा, “विज्ञापन में दी गई योजना से यह स्पष्ट है कि चयन पूर्व-योग्यता मानदंड (75 अंक) और साक्षात्कार (25 अंक) में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।”
अदालत ने गौर किया कि चयन योजना नियोक्ता, हरियाणा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान महानिदेशक द्वारा निर्धारित की गई थी, जबकि एचपीएससी को केवल साक्षात्कार आयोजित करने के लिए नियुक्त किया गया था। अदालत ने कहा, “न तो विज्ञापन और न ही रिकॉर्ड पर उपलब्ध कोई अन्य सामग्री यह दर्शाती है कि प्रतिवादी-एचपीएससी को मौजूदा चयन मानदंडों में संशोधन करने की अनुमति दी गई थी।”
अदालत ने फैसला सुनाया कि भर्ती प्राधिकरण विज्ञापन में स्पष्ट रूप से अनुमति दिए जाने पर मापदंडों का सुझाव दे सकता है, लेकिन ऐसे अतिरिक्त प्रावधान “मनमाने या लागू नियमों और प्रक्रिया की योजना के विपरीत” नहीं होने चाहिए।


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