September 15, 2026
Himachal

हिमाचल प्रदेश बद्दी में नशीली दवाओं से जुड़े मामले में 1.71 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई

मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए, बद्दी पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले से जुड़ी 1.71 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। यह संपत्ति, जिसमें 6 बिस्वा जमीन और एक तीन मंजिला मकान शामिल है, बद्दी के लक्ष्मी नारायण कॉलोनी में स्थित है।

यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20, 29 और 61 के तहत 16 अक्टूबर, 2025 को बद्दी में दर्ज एफआईआर के संबंध में एक ड्रग तस्कर की संपत्तियों की गहन वित्तीय जांच के बाद की गई। बद्दी एसपी विनोद धीमान ने बताया कि नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी द्वारा 5 जून को जारी आदेश के अनुपालन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ(2) के तहत संपत्ति जब्त करने का आदेश निष्पादित किया गया है। संतोष और रिंकू नामक दंपति उक्त संपत्ति के मालिक हैं। यह आदेश सक्षम प्राधिकारी या किसी अधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण पर रोक लगाता है।

एसपी ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में पुलिस की कार्रवाई केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून के अनुसार अपराध से प्राप्त संपत्तियों की भी गहन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस मादक पदार्थों के नेटवर्क की वित्तीय स्थिति को कमजोर करने के लिए ऐसे उपाय जारी रखेगी।

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