October 7, 2026
National

केपीएससी भर्ती घोटाला: बेंगलुरु की अदालत ने ईडी को शिवशंकरप्पा और गीता को पेश करने का दिया निर्देश

बेंगलुरु की एक अदालत ने निलंबित कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) के अध्यक्ष साहूकार शिवशंकरप्पा और सदस्य गीता को बुधवार दोपहर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है। साथ ही, एजेंसी को निर्देश दिया है कि वह उन्हें दोपहर 3 बजे तक खुली अदालत में पेश करे।

केपीएससी भर्ती घोटाले के सिलसिले में ईडी के अधिकारियों ने आधी रात के आसपास दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें रात करीब 2 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। ईडी ने उनकी 14 दिन की हिरासत मांगी। सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश ने ईडी को आरोपियों को खुली अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।

बेंगलुरु के चौथे सीसीएच न्यायाधीश मंजुनाथ ने ईडी को शिवशंकरप्पा और गीता की हिरासत सौंपी और निर्देश दिया कि उन्हें फिर से अदालत के समक्ष पेश किया जाए।

ये गिरफ्तारियां भाजपा नेता बसवराज कन्नाले और आईएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार की ईडी हिरासत समाप्त होने के बाद हुईं। दोनों को अदालत में पेश किया गया और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद, ईडी ने इस मामले के संबंध में शिवशंकरप्पा और गीता को गिरफ्तार किया।

इस बीच, कथित भर्ती घोटाले से जुड़े आठ से अधिक उम्मीदवारों को इस मामले में गवाह बनाए जाने की संभावना है। उनके बयान आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत अदालत में दर्ज किए जाने की उम्मीद है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उम्मीदवारों ने गवाह बनने और भर्ती में हुई कथित अनियमितताओं की जानकारी देने पर सहमति जताई है। इसमें उन लोगों के बारे में जानकारी देना भी शामिल है जिन्हें कथित तौर पर पैसे दिए गए थे, प्रश्न पत्र कैसे लीक हुआ और परीक्षा केंद्र के पास छोड़े जाने से पहले उन्हें एक रिसॉर्ट में कथित तौर पर कैसे प्रशिक्षण दिया गया था।

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आठ से अधिक उम्मीदवारों ने आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया है और कथित तौर पर पैसे के भुगतान, प्रश्न पत्र लीक होने और भर्ती प्रक्रिया के दौरान उनके लिए की गई व्यवस्थाओं का विवरण प्रदान किया है।

फिलहाल, ईडी भर्ती घोटाले में कथित वित्तीय लेन-देन और अधिकारियों व अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

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