October 7, 2024
Punjab

स्टार्टअप सूची में पंजाब 16वें स्थान पर: संसद में मंत्री का जवाब

चंडीगढ़, 25 दिसंबर हाल ही में संपन्न लोकसभा सत्र के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पंजाब देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्टार्टअप की सूची में 16वें स्थान पर है।

सांसद नामा नागेश्वर राव के एक प्रश्न के उत्तर में, मंत्री ने पिछले पांच वर्षों (2018 से 2022) के दौरान मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के संबंध में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) का डेटा प्रदान किया।
आंकड़े बताते हैं कि 2018 से 4,768 स्टार्टअप के साथ महाराष्ट्र 2022 के अंत तक नंबर एक स्थान पर था। 2,558 स्टार्टअप के साथ दिल्ली देश में तीसरे नंबर पर था। हरियाणा में 1,327 स्टार्टअप हैं।

2018 में कुल 58 से शुरुआत करके, पंजाब 2022 के अंत तक केवल 294 स्टार्टअप प्राप्त करने में सफल रहा। चंडीगढ़ में 2022 तक 82 पंजीकृत स्टार्टअप थे। 2018 में राष्ट्रीय स्तर पर 7,835 स्टार्टअप के साथ, अब कुल 26,360 हो गया है।

इन्वेस्ट पंजाब के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “आज, राज्य में DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त 1,276 स्टार्टअप हैं, जिनमें से 650 का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जाता है। वर्तमान में, हम देश में स्टार्टअप परियोजनाओं को बढ़ावा देने वाले नेताओं में से एक हैं। अद्यतन डेटा एक अलग तस्वीर दिखाएगा।

संबंधित विषय पर बात करते हुए, राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत साहनी ने कहा, “लुधियाना के एक केस स्टडी में, आईटीआई स्नातकों द्वारा 632 आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन स्टार्टअप के लिए केवल 52 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। पंजाब में कम से कम 6,300 बैंक शाखाएँ हैं और यदि प्रत्येक बैंक पाँच ऋण स्वीकृत करता है, तो राज्य में 30,000 स्टार्टअप लाभार्थी होने चाहिए।

साहनी ने कहा, “पंजाब में विभिन्न स्व-रोज़गार योजनाओं के तहत ऋण का बहुत कम उपयोग किया गया है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में 50 लाख तक के ऋण के लिए मुद्रा, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत केवल 30-40 प्रतिशत लक्ष्य ही पूरे किए गए हैं।

स्टार्टअप इंडिया के लिए कार्य योजना का अनावरण 16 जनवरी, 2016 को किया गया था। सरकार ने व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए 55 से अधिक नियामक सुधार पेश किए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टार्टअप्स को “निगमन की तारीख से 3-5 वर्षों के लिए नौ श्रम और तीन पर्यावरण कानूनों के तहत अपने अनुपालन को स्व-प्रमाणित करने की अनुमति है”।

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