October 6, 2024
Haryana

मादक पदार्थ ले जाने के आरोप में व्यक्ति को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई

यमुनानगर: जिला अदालत, जगाधरी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) आरपी सिंह ने एक व्यक्ति को 10 साल की जेल की सजा सुनाई, जिसे प्रतिबंधित दवाओं के 1,440 कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने साढौरा के दोषी कुलदीप कुमार पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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