ऊना पुलिस ने आज उत्तर प्रदेश की एक महिला पर अवैध रूप से कछुआ ले जाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। उस पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो अधिनियम की विभिन्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट वन्य जीवों की प्रजातियों की रक्षा करता है और कारावास या जुर्माना, या दोनों के रूप में दंड का प्रावधान करता है।
ऊना एसपी सचिन हीरेमठ द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, आरोपी की पहचान कन्हैया लाल द्विवेदी की पत्नी गीता देवी के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के नैनी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चक्राना तिवारी थाने की निवासी है। वह दिल्ली-बैजनाथ हरियाणा रोडवेज की बस में यात्रा कर रही थी। लगभग 1.30 बजे, बस अंब में एक भोजनालय पर रुकी, जहां कंडक्टर सुधीर कुमार ने एक महिला को एक डिब्बे में कछुआ पकड़े हुए देखा।
पूछताछ करने पर वह जानवर को रखने या ले जाने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सकी। एसपी ने बताया कि मामले की सूचना पुलिस को दी गई और अंब पुलिस स्टेशन में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि मामले की जांच शुरू हो गई है।

