गुरुग्राम यातायात पुलिस ने पिछले 18 दिनों में मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर 8.90 लाख रुपये के 89 चालान जारी किए हैं।
इससे पहले पुलिस ने जनवरी से अगस्त के बीच कुल 51.50 लाख रुपये के 515 चालान जारी किए थे। ‘साइलेंसर ब्लास्ट’, जिसे केंद्रीय मोटर वाहन नियमों और मोटर वाहन अधिनियम के तहत तकनीकी रूप से ‘साइलेंसर से शोर करना’ कहा जाता है, आमतौर पर इंजन को बंद करके और फिर अचानक चालू करके किया जाता है जब मोटरसाइकिल तेज़ गति पर होती है जिससे पटाखे जैसी आवाज़ निकलती है।
डीसीपी (यातायात) राजेश मोहन ने बताया कि इन उल्लंघनों पर अंकुश लगाने के लिए 1 और 19 सितंबर के बीच विशेष अभियान चलाया गया।