गुरुग्राम की एक अदालत ने सोमवार को एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 2022 में 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस के अनुसार, 2 सितंबर, 2022 को लड़की के पिता ने खेरकी दौला पुलिस स्टेशन में शिकोहपुर गांव के एक लड़के द्वारा 30 अगस्त, 2022 को अपनी बेटी के साथ हुए बलात्कार के संबंध में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर, खेरकी दौला पुलिस स्टेशन में पीओसीएसओ अधिनियम और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
शिकायत के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने शिकोहपुर गांव के निवासी आरोपी शिवा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम ने मामले की गहन जांच की, सभी आवश्यक सबूत जुटाए, गवाहों के बयान दर्ज किए और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया, “आरोप पत्र और पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर, अदालत ने सोमवार को आरोपी को दोषी पाया और उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।”

