N1Live Haryana नूह में स्वास्थ्यकर्मी और एसएमओ को पीओसीएसओ मेडिकल रिपोर्ट में हेरफेर करने के लिए 25 लाख रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया गया।
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नूह में स्वास्थ्यकर्मी और एसएमओ को पीओसीएसओ मेडिकल रिपोर्ट में हेरफेर करने के लिए 25 लाख रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया गया।

A health worker and an SMO were arrested in Nuh while accepting ₹25 lakh to manipulate a POCSO medical report.

हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) ने नूह में एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (एसएमओ) और स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी (एमपीएचडब्ल्यू) को पीओसीएसओ मेडिकल रिपोर्ट में हेरफेर करने के लिए 2.50 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान नूह जिले के पिनांगवान पीएचसी में एमपीएचडब्ल्यू (सांसद और श्वसन स्वास्थ्य कार्यकर्ता) मोनू शर्मा के रूप में हुई है। पिनांगवान पीएचसी के एसएमओ डॉ. बीरपाल को भी आरोपी बनाया गया है। इस कार्रवाई के दौरान 25 लाख रुपये की रिश्वत बरामद की गई।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके बेटे के खिलाफ पिनांगवान पुलिस स्टेशन में पीओसीएसओ अधिनियम, 2012 की धारा 4(2) और बीएनएस की धारा 351(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी एमपीएचडब्ल्यू, मोनू शर्मा ने कथित तौर पर पीड़ित की चिकित्सा जांच के दौरान शिकायतकर्ता से संपर्क किया और उसे आश्वासन दिया कि वह पीड़ित के मेडिकल सैंपल को बदल देगा और उसके बेटे को बचाने के लिए मेडिकल लीगल रिपोर्ट (एमएलआर) में उसके पक्ष में राय देगा। शुरू में इस काम के लिए 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई; जिसमें से 5,000 रुपये नकद दिए गए और 10,000 रुपये एक फोन नंबर के माध्यम से भेजे गए। इसके बाद, आरोपी ने मामले को सुलझाने और कार्यवाही अपने पक्ष में कराने के बहाने बार-बार शिकायतकर्ता से संपर्क किया और रिश्वत की मांग की। मामले से संबंधित बाद की चर्चाओं के दौरान, आरोपी ने 3.50 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की और अंततः शिकायतकर्ता को 2.50 लाख रुपये लाने को कहा। शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना एसवी एंड एसीबी को दी।

शिकायत की पुष्टि के बाद, फरीदाबाद स्थित एसवी एंड एसीबी के नेतृत्व में एक टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, आरोपी मोनू शर्मा को 25 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई। इस संबंध में गुरुग्राम के एसवी एंड एसीबी पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एसीबी प्रमुख अर्शिंदर सिंह चावला ने कहा कि सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि रिश्वत मांगने या लेने के संबंध में शिकायत मिलने पर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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