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कांगड़ा में दो नाबालिग बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया

कांगड़ा जिले में एक प्रवासी मजदूर पर अपनी दो नाबालिग बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में जांच को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि लड़कियों की मां ने सामुदायिक दबाव के चलते अपना समर्थन वापस ले लिया है और उनकी चिकित्सा जांच के लिए भी सहमति देने से इनकार कर दिया है।

एक गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने कथित दुर्व्यवहार के बारे में अपनी मौसी को बताया, जिन्होंने संगठन को सूचना दी। गैर सरकारी संगठन ने चाइल्डलाइन को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने 7 अक्टूबर को मामला दर्ज किया। आरोपी हिरासत में है।

कांगड़ा एसएसपी कुलभूषण वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि संबंधित पुलिस स्टेशन को निर्देश दिया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 183 के तहत लड़कियों के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए जाएं और उनकी काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए। उन्होंने यह भी बताया कि मां को भी काउंसलिंग दी जाएगी।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मां ने शुरू में मामले को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई थी, लेकिन समुदाय के कथित दबाव के बाद उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। लड़कियां अपनी मौसी के साथ रह रही हैं और अधिकारी उन्हें सरकारी आश्रय गृह में स्थानांतरित करने पर विचार कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्हें परामर्श के लिए कांगड़ा स्थित बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया गया, लेकिन न तो उनकी मां और न ही उनकी मौसी उनके साथ थीं।

मानवाधिकार और वंचितों के कल्याण के लिए काम करने वाली गैर-सरकारी संस्था उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजई श्रीवास्तव ने हिमाचल प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने स्थानीय पुलिस द्वारा मामले के संचालन पर भी चिंता व्यक्त की है।

एफआईआर में जिन धाराओं का जिक्र किया गया है, वे चिंता का मुख्य विषय बन गई हैं। गैर सरकारी संगठन के अनुसार, लड़कियों के स्कूल में रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में वे यौन उत्पीड़न के बारे में बता रही हैं। ट्रिब्यून ने गैर सरकारी संगठन द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो प्राप्त किया है।

पुलिस ने बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ) की धारा 8 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 लागू की है। पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 8 यौन उत्पीड़न के लिए दंड का प्रावधान करती है, जबकि बीएनएस की धारा 75 यौन शोषण से संबंधित है।

पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 3 और 4 में यौन उत्पीड़न की परिभाषा और दंड का प्रावधान है, जिसमें काफी कठोर सजाएं निर्धारित हैं। बीएनएस की धारा 64 और 65 में बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान है, जिसमें गंभीर मामले और निर्धारित आयु सीमा से कम उम्र के पीड़ितों से जुड़े अपराध भी शामिल हैं।

अपराध की प्रकृति और एफआईआर में उल्लिखित धाराओं से संबंधित आरोपों के कारण मामले की गहन जांच की मांग उठाई गई है।

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