नूह के जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने नौ साल पुराने अपहरण और 8 लाख रुपये की फिरौती के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने चहलका गांव के निवासी मुबारक और नूह जिले के पाल्दी गांव के निवासी रतिराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, दोनों दोषियों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
पुलिस के अनुसार, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के संगमनेर निवासी व्यवसायी संजय भगचंद असावा ने अगस्त 2017 में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक कथित व्यवसायी ने उन्हें कम दरों पर जंबो बैग की आपूर्ति करने की पेशकश की थी।
यह बातचीत ‘इंडियामार्ट’ नामक एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप के माध्यम से हुई।
आरोपी पक्ष ने सामान का निरीक्षण करने के लिए असावा को हरियाणा आमंत्रित किया था।
वह 9 अगस्त, 2017 को हरियाणा पहुंचे, जहां चार लोग उन्हें पल्ला गांव के एक फार्महाउस में ले गए, उन्हें बंधक बना लिया, उनकी तलाशी ली और उनकी रिहाई के बदले में बड़ी रकम की मांग करते हुए उनके पास से नकदी, मोबाइल फोन और सोने की अंगूठी छीन ली।
आरोपी ने पहले 20 लाख रुपये की फिरौती की मांग की और जान से मारने की धमकी दी। लंबे समय तक भय और दबाव के माहौल में उसे बंधक बनाकर रखने के बाद, आरोपी 8 लाख रुपये की फिरौती देने पर सहमत हो गया।
अगले दिन, शिकायतकर्ता ने अपने बेटे को फोन किया और उससे पैसे का इंतजाम करने को कहा। फिरौती की रकम मिलने के बाद, आरोपी ने पीड़ित को रिहा कर दिया और उसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर छोड़ दिया।
इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। नूह पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच के दौरान आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
“इस मामले की सुनवाई लगभग नौ वर्षों तक अदालत में चली, जिसके दौरान पुलिस ने विभिन्न सबूत और गवाह पेश किए। सुनवाई समाप्त होने के बाद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने सोमवार को दोनों आरोपियों को दोषी पाया। इसके बाद, मंगलवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया,” नूह पुलिस के प्रवक्ता ने बताया।


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