मोहाली की एक अदालत ने पारोल निवासी जागीर सिंह उर्फ घोला को पांच साल पुराने हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया।
उस पर छोटी बड़ी नग्गल निवासी बकरी पालक सुचा सिंह की गला काटकर हत्या करने का आरोप था। एफआईआर में नामजद दो अन्य सह-आरोपी सतनाम सिंह उर्फ सनी और देशराज उर्फ देसा को बरी कर दिया गया।
अदालत ने मृतक की पत्नी सुनीता देवी को जिला विधि सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुआवजा देने का भी आदेश दिया। अदालत ने 17 जुलाई को आरोपी को दोषी ठहराया था और बुधवार को सजा सुनाई गई।
मामले के अनुसार, सुचा सिंह को जागीर सिंह घोला से उन बकरियों के लिए 40,000 रुपये लेने थे जो उसने उसे बेची थीं, लेकिन सुचा सिंह 12 जून, 2021 को बकरियों को चराते समय लापता हो गया था।
घटना के बाद, मृतक का पालतू कुत्ता, रॉकी, मृतक के परिवार के सदस्यों को एक जगह पर ले जाया करता था और वहां खड़ा रहता था।
संदेह होने पर पुलिस ने शव को कब्र से बाहर निकाला, जिसके बाद वहां से सिर विहीन शव बरामद किया गया।
जागीर सिंह घोला और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद, पुलिस ने दूसरी जगह फेंके गए सिर को बरामद किया।
जांचकर्ताओं ने सबूतों की कड़ी को जोड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः जागीर सिंह को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।


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