सधाउरा की विधायक रेणु बाला द्वारा भी शुक्रवार को कांग्रेस के कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने के बाद, अब पांच में से तीन विधायकों ने अपने जवाब दाखिल कर दिए हैं, जिनके खिलाफ 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनावों में क्रॉस-वोटिंग के आरोप सामने आए थे।
बाला ने 27 मार्च को अपना जवाब दाखिल किया, जबकि नारायणगढ़ विधायक शैली चौधरी और रतिया विधायक जरनैल सिंह ने 26 मार्च को जवाब दिया था।
बाला ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के निर्देशानुसार करमवीर सिंह बौध को वोट दिया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना मतपत्र कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा को भी दिखाया था, जिन्हें मतपत्र देखने का अधिकार था। उन्होंने आगे कहा कि यह उनके खिलाफ एक सोची-समझी साजिश है और उन पर बेवजह क्रॉस-वोटिंग का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सूत्रों ने बताया कि शैली चौधरी और जरनैल सिंह ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने भी हुड्डा को अपना वोट दिखाया था और उन पर क्रॉस-वोटिंग का आरोप लगाना गलत है।
पुनाहाना के विधायक मोहम्मद इलियास और हातिन के विधायक मोहम्मद इसराइल समेत दो अन्य लोगों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
गुरुवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक समारोह में बोलते हुए, इसराइल ने कहा था कि जनता तय करेगी कि वह 2029 में चुनाव लड़ेंगे या नहीं और किस पार्टी से लड़ेंगे। उन्होंने कहा, “मैंने जो कुछ भी किया, वह आपके और आपके बच्चों के विकास के लिए किया। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने यह निर्णय आपके सम्मान के लिए लिया था, किसी संपत्ति के लिए नहीं।”
उन्होंने यहाँ तक कहा, “सरकार सबकी है। एक बात महत्वपूर्ण है: अगले चार वर्षों में आपका सम्मान होना चाहिए। आपका काम पूरा होगा। विकास होगा।”
पांच बार के विधायक मोहम्मद इलियास ने बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की थी।
20 मार्च को जारी नोटिस में सभी पांच विधायकों से कहा गया है कि उनके द्वारा क्रॉस-वोटिंग करना “पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार को हराने का जानबूझकर किया गया प्रयास प्रतीत होता है और यह पार्टी अनुशासन का गंभीर उल्लंघन है। ऐसा आचरण पार्टी विरोधी गतिविधियों के समान है और पार्टी की एकता, अखंडता और वैचारिक प्रतिबद्धताओं को कमजोर करता है। यह पार्टी के संविधान, नियमों और स्थापित मानदंडों का भी स्पष्ट उल्लंघन है।”
उन्हें सात दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया था।
राज्यसभा चुनावों में खुली मतदान प्रणाली लागू है। दलबदल विरोधी कानून के तहत किसी निर्वाचित विधायक को किसी विशेष तरीके से मतदान करने पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है, लेकिन अधिकतम स्थिति में उसके राजनीतिक दल द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि उसे अपना मतपत्र एक अधिकृत प्रतिनिधि को दिखाना होता है।

