करीब 12 साल पहले अनुसूचित जाति की लड़की से छेड़छाड़ और प्रताड़ना के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मजिंदर सिंह लालपुरा और सात अन्य को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
बुधवार को आरोपियों को दोषी पाया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रेम कुमार ने सजा सुनाई। लालपुरा के साथ, एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(x) और 4 तथा आईपीसी की धारा 354, 148 और 149 के तहत दोषी ठहराए गए लोगों में देविंदर कुमार, सारज सिंह, अश्वनी कुमार, तरसेम सिंह, हरजिंदर सिंह (सभी पुलिसकर्मी), हरविंदर सिंह शोशी और कंवलदीप सिंह शामिल हैं। अदालत ने आरोपियों को चार साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया।
अदालत ने यह भी कहा कि पीड़ित को मुआवजा पाने का अधिकार है, जिसकी राशि अभी तक निर्दिष्ट नहीं की गई है। तीन अन्य व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 506, 148 और 149 के तहत दोषी पाया गया और प्रत्येक को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।
यह घटना 3 मार्च 2013 को हुई थी, जब पीड़िता अपने माता-पिता के साथ गोइंदवाल साहिब रोड पर एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। छह पुलिसकर्मियों समेत 12 आरोपियों ने उस पर हमला किया और उसके कपड़े फाड़ दिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया था और पीड़िता को अर्धसैनिक सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था
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