नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) पर जल निकायों में अनुपचारित और आंशिक रूप से उपचारित सीवेज के निर्वहन के लिए 949.27 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने में विफल रहने का आरोप लगाया है। इसके अलावा, एचएसपीसीबी प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों से 214 करोड़ रुपये वसूलने में भी विफल रहा है। सीएजी की 2019-20 से 2023-24 तक की रिपोर्ट कल विधानसभा में पेश की गई।
जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17 के अंतर्गत, हरियाणा में जल निकासी एवं सीवेज प्रबंधन प्रणाली की निगरानी की जिम्मेदारी एचएसपीसीबी की है। इसने 2019 से पर्यावरण क्षतिपूर्ति के आकलन, निर्धारण, संग्रह और उपयोग के लिए एक पद्धति अपनाई, जिसे 2021 में संशोधित किया गया।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने 2019 में निर्देश दिया था कि सभी संबंधित स्थानीय निकाय या सरकारी विभाग उत्पन्न सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार सुनिश्चित करें और चूक की स्थिति में मुआवजा दें, जिसकी वसूली 1 अप्रैल, 2020 से की जानी है। सीएजी ने पाया कि ऑडिट के लिए चयनित जिलों पंचकुला, अंबाला, फरीदाबाद, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, हिसार और गुरुग्राम में स्थानीय अधिकारियों ने सीवेज के 100 प्रतिशत उपचार को सुनिश्चित नहीं किया।
आठ चयनित जिलों में उत्पन्न 1,522.83 एमएलडी सीवेज में से 489.47 एमएलडी (32.14%) अनुपचारित रहा। एचएसपीसीबी ने इन उल्लंघनों का संज्ञान नहीं लिया और 31 अक्टूबर, 2024 तक 902.97 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाने और वसूलने में विफल रहा।
सीएजी ने पाया कि आठ जिलों में स्थित 26 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और दो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) 396 से 1,312 दिनों तक निर्धारित जल निकासी मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद, एचएसपीसीबी ने 46.30 करोड़ रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि नहीं लगाई।
2019-20 से 2023-24 तक, बोर्ड ने प्रदूषण मानकों के उल्लंघन के लिए लेखापरीक्षा के अंतर्गत आने वाले आठ जिलों में स्थित 650 वाणिज्यिक या औद्योगिक इकाइयों पर 264.76 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया। इसके मुकाबले, केवल 334 इकाइयों से 50.50 करोड़ रुपये ही वसूल किए जा सके।
रिपोर्ट में कहा गया है कि गुरुग्राम उत्तर, बल्लभगढ़ और सोनीपत में स्थिति विशेष रूप से “खराब” है, जहां क्रमशः 92.52 प्रतिशत, 81.50 प्रतिशत और 78.83 प्रतिशत मुआवजे की वसूली लंबित है। एचएसपीसीबी ने जून 2025 में अपने जवाब में वसूली में कमी को स्वीकार किया।


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