प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को पंजाब पुलिस पर केंद्रीय एजेंसी द्वारा पुलिस तबादलों, हवाला लेनदेन और भूमि सौदों से जुड़े एक कथित नेटवर्क की ओर इशारा करने वाले “विस्तृत सबूत” साझा किए जाने के बावजूद एफआईआर दर्ज करने में देरी करने का आरोप लगाया ।
एफआईआर दर्ज करने पर पंजाब सरकार के रुख के जवाब में जारी एक बयान में, ईडी ने कहा कि उसने 30 जुलाई और 7 अगस्त को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 66(2) के तहत पंजाब के डीजीपी के साथ औपचारिक रूप से सबूत साझा किए थे।
एजेंसी के अनुसार, सामग्री से पता चला है कि बिचौलिए नितिन गोहल की पुलिस तबादलों के अनुरोधों को एकत्रित करने, पहले से हस्ताक्षरित तबादला आदेशों को बाहर निकालने, हवाला लेनदेन को सुविधाजनक बनाने, भूमि सौदों को अंजाम देने और यात्रा और होटल खर्चों से संबंधित नकद भुगतानों का प्रबंधन करने में कथित भूमिका थी।
ईडी ने कहा कि बार-बार संपर्क करने के बावजूद, पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसे एजेंसी ने एक अनिवार्य कानूनी कदम बताया। एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि उसका प्रतिनिधि, जो 1 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पंजाब पुलिस को जांच रिपोर्ट सौंपने गया था, उसे रसीद तक नहीं दी गई।
ईडी ने कहा कि इसके बाद उसे ईमेल के माध्यम से आधिकारिक तौर पर दस्तावेज भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। ईडी ने अब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है, यह तर्क देते हुए कि राज्य पुलिस को विशिष्ट जांच सामग्री उपलब्ध कराए जाने के बावजूद उसने कार्रवाई करने में विफल रही।


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