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एयरो स्पोर्ट्स नियमों में संशोधन, सुरक्षा मानदंड कड़े किए गए

Aerosports rules amended, safety norms tightened

राज्य सरकार ने साहसिक खेलों के मानदंडों को अधिक कठोर और सुरक्षित बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश एयरो स्पोर्ट्स नियम, 2022 में संशोधन किया है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो पेशेवर रूप से प्रशिक्षित पायलट के साथ आनंद यात्रा करते हैं।

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने 20 सितंबर को एक अधिसूचना जारी कर संशोधन पर 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियाँ माँगी थीं। इन संशोधित नियमों को हिमाचल प्रदेश एयरो स्पोर्ट्स (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा। यह संशोधन हिमाचल प्रदेश एयरो स्पोर्ट्स नियम, 2022 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड ‘जे’ में किया गया है।

संशोधन के अनुसार, टेंडम उड़ान भरने वाले पायलटों को उड़ान के दौरान पैराग्लाइडिंग सुरक्षा पाठ्यक्रम का सिमुलेशन पूरा करना होगा। पायलटों को अब टेंडम लाइसेंस प्राप्त करने से पहले यह पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में पहले से पंजीकृत पायलटों को 31 अगस्त, 2026 तक पैराग्लाइडिंग के लिए सिमुलेशन सुरक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने का समय दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के लिए एयरो स्पोर्ट्स, खासकर पैराग्लाइडिंग, एक बड़ा आकर्षण है। कांगड़ा में बैजनाथ के पास बीर-बिलिंग, कुल्लू और मनाली जैसे कई अन्य स्थानों पर पैराग्लाइडिंग का आयोजन किया जाता है। हालाँकि, विभिन्न दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान भी जा चुकी है।

संशोधन का उद्देश्य सुरक्षा मानदंडों को अधिक कठोर बनाना तथा उन पायलटों के लिए सुरक्षा पाठ्यक्रम को अनिवार्य बनाना है, जो टेंडम उड़ानें भरते हैं, जहां एक व्यक्ति प्रशिक्षित पेशेवर पायलट के साथ पैराग्लाइडर में उड़ान भरता है।

हिमाचल प्रदेश एयरो स्पोर्ट्स नियम, 2022 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति पर्यटन विभाग में पंजीकरण के बाद ही एयरो स्पोर्ट्स में भाग ले सकता है। उचित प्रशिक्षण और उपयोग किए जा रहे उपकरणों की सुरक्षा के संबंध में तकनीकी समिति से अनुमोदन के बाद ही किसी व्यक्ति को लाइसेंस जारी किया जाता है।

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