बलात्कार और हत्या के दोषी तथा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 20 दिन की पैरोल पर रिहा किया जा सकता है।
सोमवार शाम को चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार को राम रहीम के आवेदन पर “विचार” करने की अनुमति दे दी, जिसके बाद आवेदन को मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। कुछ ही घंटों के भीतर गृह विभाग ने सीईओ की अनुमति को कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेज दिया। और इस तरह, जेल अधीक्षक को उनके आवेदन से शुरू हुई राम रहीम की रिहाई की कवायद ने गति पकड़ ली।
मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद रोहतक के संभागीय आयुक्त जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगेंगे कि डेरा प्रमुख ने पैरोल पर रिहा होने के बाद कहां रहने का फैसला किया है।
सीईओ ने सरकार को यह अनुमति इस शर्त के साथ दी है कि राम रहीम पैरोल के दौरान हरियाणा में प्रवेश नहीं करेगा।
उन्हें विशेष रूप से किसी भी राजनीतिक सभा को संबोधित नहीं करने, भाषण नहीं देने या किसी भी राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा नहीं बनने के लिए कहा गया है, ऐसा न करने पर उनकी पैरोल रद्द कर दी जाएगी। अगर इस बार उन्हें रिहा किया जाता है, तो यह 2017 में उनकी सजा के बाद से डेरा प्रमुख का 11वां पैरोल या फरलो होगा। वह आखिरी बार राज्य में विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले 13 अगस्त को 21 दिन की फरलो पर बाहर आए थे। डेरा प्रमुख ने अपनी सजा के आठ महीने से अधिक समय जेल से बाहर बिताया है और यह दूसरी बार होगा जब वह दो महीने में जेल से बाहर होंगे।
डेरा प्रमुख ने पैरोल की मांग इस आधार पर की है कि उनके पिता की पुण्यतिथि 5 अक्टूबर को है। बताया जाता है कि उन्होंने कहा है कि पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है, जिसमें उन्हें भाग लेना है। उन्होंने डेरा के अध्यक्ष और उनकी भतीजी की बीमारी का भी हवाला दिया है। उन्होंने डेरा में बेसहारा लोगों की शादी का भी हवाला दिया है, जिसका आयोजन अगले कुछ हफ्तों में डेरा द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए उन्हें जल्द से जल्द जेल से बाहर आने की जरूरत है।
राज्य सरकार के सूत्रों ने नाम न बताने की शर्त पर द ट्रिब्यून से बात करते हुए कहा कि राम रहीम को पैरोल देने की प्रक्रिया “फास्ट-ट्रैक” थी और फाइल पर अधिकांश कार्रवाई आज हुई। इससे पहले, सीईओ ने गृह विभाग को पत्र लिखकर राम रहीम को पैरोल देने के “अनिवार्य” कारणों के बारे में पूछा था। इसके जवाब में, विभाग ने एजी कार्यालय की राय लेने के बाद, आज पैरोल के लिए दोषी से प्राप्त “पूरक” आवेदन को संलग्न किया था।
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