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अग्निपथ विरोध : गुरुग्राम में धारा 144 लागू

Agnipath Scheme: Army aspirants jam Delhi-Jaipur Expressway during a protest against the new recruitment scheme of the Indian Army.

गुरुग्राम, केंद्र की अग्निपथ योजना के विरोध के मद्देनजर, गुरुग्राम जिला प्रशासन ने शुक्रवार को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। एसडीएम गुरुग्राम अंकिता चौधरी ने कहा, “जिला गुरुग्राम में कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर आदेश जारी किए गए हैं।”

सीआरपीसी की धारा 144 जिले में चार या अधिक व्यक्तियों की सभा को प्रतिबंधित करती है। उल्लंघन करने वालों को आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।

गुरुग्राम के फरुखनगर रोड चंदू और पटौदी रोड पर शुक्रवार सुबह प्रदर्शन की सूचना मिली।

करीब 100 लोगों ने गुरुग्राम-झज्जर रोड और पटौदी रोड को जाम करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें हटा दिया।

राजीव चौक पर बल के साथ तैनात सहायक पुलिस आयुक्त सदर अमन यादव ने कहा, “विरोध को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। किसी को भी शहर में कानून-व्यवस्था को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यातायात दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेस-वे पर आवाजाही सुचारू है।”

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