चंडीगढ़, स्वयंभू बाबा और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को शुक्रवार को भाजपा के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार द्वारा एक महीने के लिए पैरोल दी गई। वह वर्तमान में 2002 में अपने प्रबंधक की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और 2017 में दो महिलाओं के बलात्कार के लिए भी दोषी ठहराए गए थे।
वह बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद 2017 से हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उनके बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। इससे पहले वह बीमार मां से मिलने की उसकी अर्जी समेत विभिन्न कारणों से चार बार जेल से रिहा हो चुके हैं। उनकी सजा के बाद पहली बार पैरोल दी गई है। एक अधिकारी ने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि राम रहीम को जेल नियमावली के अनुसार पैरोल दी गई है। वह पैरोल के दौरान उत्तर प्रदेश में 1980 में स्थापित पहला आश्रम बागपत के बरनावा में रहेंगे।
एक अधिकारी के अनुसार, डेरा प्रमुख को पैरोल के दौरान ‘खालिस्तान समर्थक’ समूहों से अपने जीवन के लिए ‘उच्च खतरे की धारणा’ के कारण जेड प्लस सुरक्षा कवर प्रदान किया गया था। इससे पहले पंजाब चुनाव से ठीक पहले, राज्य की राजधानी चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर दूर रोहतक में उच्च सुरक्षा वाली सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को गुरुग्राम में अपने परिवार से मिलने के लिए 7 फरवरी को छुट्टी दे दी गई थी।
साथ ही, उच्च न्यायालय ने अपनी दत्तक बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए उसकी पैरोल याचिका को खारिज कर दिया था। अगस्त 2017 में दो महिलाओं से रेप के आरोप में राम रहीम को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इस जनवरी 2019 में पंचकूला में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने भी राम रहीम और तीन अन्य को 16 साल पहले पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
25 अगस्त, 2017 को उनकी सजा के कारण पंचकुला और सिरसा में हिंसा हुई थी, जिसमें 41 लोग मारे गए थे और 260 से अधिक घायल हो गए थे। राम रहीम को अपने फॉलोअर्स के वोटों को प्रभावित करने की उनकी क्षमता के कारण लगभग दो दशकों तक पंजाब और हरियाणा में राजनीतिक नेताओं और पार्टियों द्वारा संरक्षण दिया गया था।