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अनियंत्रित यात्रियों की सूचना नहीं देने पर एआई पर 10 लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली, 24 जनवरी

विमानन नियामक डीजीसीए ने पिछले साल 6 दिसंबर को पेरिस-नई दिल्ली उड़ान (एआई-142) में यात्री दुर्व्यवहार की दो घटनाओं की सूचना अधिकारियों को नहीं देने के लिए मंगलवार को एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

एक सप्ताह से भी कम समय में यह दूसरी बार है जब नियामक ने यात्रियों के अनियंत्रित व्यवहार के संबंध में एयरलाइन के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की है।

जबकि एक यात्री को शौचालय में धूम्रपान करते हुए, नशे में था और चालक दल के निर्देशों का पालन नहीं करते हुए पकड़ा गया था, दूसरे ने कथित तौर पर खाली सीट पर पेशाब कर दिया था और जब वह शौचालय गई तो साथी महिला यात्री के कंबल पर पेशाब कर दिया।

डीजीसीए ने इस महीने की शुरुआत में एयर इंडिया के जवाबदेह प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था कि क्यों न उनके नियामकीय दायित्वों की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की जाए।

एयरलाइन ने 23 जनवरी को अपना जवाब दाखिल किया। डीजीसीए ने प्रतिक्रिया की जांच के बाद वित्तीय दंड पर फैसला लिया।

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