हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) पंकज अग्रवाल ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी दलों के लिए बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करना अनिवार्य है। अब से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीईओ कार्यालय को बीएलए रिकॉर्ड रखना होगा।
उन्होंने कहा कि हाल ही में दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट काउंसिल में सभी राज्यों के सीईओ की दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें चुनाव आयोग ने बीएलए नियुक्त करने के निर्देश दिए थे।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में छह राष्ट्रीय स्तर और दो राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां हैं। सभी पार्टियों को बीएलए 1 और 2 नियुक्त करना होता है। राजनीतिक पार्टियों के लिए बीएलए एक अधिकृत व्यक्ति होता है जो अपनी पार्टी के लिए चुनाव आयोग से मतदान संबंधी सामग्री लेता है।
बीएलए ने त्रुटिरहित मतदान सूची तैयार करने के लिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) को मतदाताओं के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि अगले तीन महीनों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक विशिष्ट राष्ट्रीय फोटो मतदाता पहचान पत्र तैयार करेंगे