November 26, 2024
National

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहराइच में बुलडोजर की कार्रवाई पर 15 दिनों के ल‍िए लगाई रोक

लखनऊ, 20 अक्टूबर । इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रविवार को बहराइच में बुलडोजर की कार्रवाई पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी।

दरअसल, बहराइच में हिंसा के बाद पीडब्ल्यूडी की तरफ से 23 लोगों के घरों पर नोटिस चिपकाया गया था। इस मामले में आरोपी पक्ष की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उन्होंने पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।

इसी सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रविवार को बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही हाई कोर्ट ने उनको जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। कोर्ट इस मामले में 23 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।

ज्ञात हो कि बहराइच में 13 अक्टूबर को मां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। बाद में एक 22 वर्षीय युवक की गोली लगने से मौत हो गई।

युवक की मौत के बाद भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान घरों, दुकानें, अस्पतालों, बाइक और कारों में आग लगा दी गई। पुलिस के अनुसार, 13 से 16 अक्टूबर के बीच छह नामजद समेत लगभग 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज किए गए। इन मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, ताकि शांति व्यवस्था बहाल की जा सके।

उल्लेखनीय है कि बहराइच के महाराजगंज क्षेत्र में हुई इस हिंसा के संबंध में पुलिस ने शुक्रवार को 26 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक 87 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले बृहस्पतिवार की रात को पुलिस ने राम गोपाल मिश्रा हत्या मामले में छह अभियुक्तों समेत 61 लोगों को हिरासत में लिया था। इनमें सरफराज और तालिम, पुलिस मुठभेड़ में घायल भी हो गए थे।

Leave feedback about this

  • Service