चंडीगढ़, 27 सितंबर
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने आवंटन के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने पर 83 फ्लैटों का आवंटन रद्द कर दिया है। ये फ्लैट पुनर्वास योजना, लघु फ्लैट योजना या किफायती किराया आवास योजना के तहत आवंटित किए गए थे।
एक अधिकारी ने कहा कि आवंटन रद्द कर दिया गया क्योंकि इन फ्लैटों पर मूल आवंटियों का कब्जा नहीं मिला। ये फ्लैट सेक्टर 38, 49, 56, धनास और मलोया में स्थित थे। उन्होंने कहा कि इन फ्लैटों के रहने वालों को 30 दिनों के भीतर आवासीय इकाइयों को खाली करने के लिए कहा गया है, उन्होंने कहा कि रहने वालों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
सीएचबी ने तीन योजनाओं के तहत 18,000 से अधिक फ्लैट आवंटित किए हैं। इन फ्लैटों को बेचा, स्थानांतरित या किराए पर नहीं दिया जा सकता है। सीएचबी द्वारा 2022 में जुलाई से सितंबर तक फ्लैटों का व्यापक सर्वेक्षण करने के बाद आवंटन रद्द किया गया है।