जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने स्नैचिंग के एक मामले में गौरव सिंगला और सुशील अरोड़ा को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला अटॉर्नी नीरज राणा ने बताया कि दिसंबर 2021 में अंबाला सिटी थाने में योगेश सहगल नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि तीन लोगों ने उन पर हमला कर उनसे 42,000 रुपये और एक मोबाइल फोन छीन लिया। मामला दर्ज कर आरोपी गौरव सिंगला, सुशील अरोड़ा और संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने गौरव सिंगला और सुशील अरोड़ा को आईपीसी की धारा 379-बी के तहत दोषी ठहराया है, जबकि संदीप के खिलाफ मामला लंबित है। अदालत ने गौरव सिंगला और सुशील अरोड़ा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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