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अंबाला की अदालत ने स्नैचिंग के मामले में दो लोगों को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई

Ambala court sentences two men to 10 years rigorous imprisonment in snatching case

जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने स्नैचिंग के एक मामले में गौरव सिंगला और सुशील अरोड़ा को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला अटॉर्नी नीरज राणा ने बताया कि दिसंबर 2021 में अंबाला सिटी थाने में योगेश सहगल नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि तीन लोगों ने उन पर हमला कर उनसे 42,000 रुपये और एक मोबाइल फोन छीन लिया। मामला दर्ज कर आरोपी गौरव सिंगला, सुशील अरोड़ा और संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने गौरव सिंगला और सुशील अरोड़ा को आईपीसी की धारा 379-बी के तहत दोषी ठहराया है, जबकि संदीप के खिलाफ मामला लंबित है। अदालत ने गौरव सिंगला और सुशील अरोड़ा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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