अशोका विश्वविद्यालय ने बुधवार को कहा कि उसे इस बात से “राहत” और “खुशी” मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी है।
महमूदाबाद को ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए हरियाणा पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया था। विश्वविद्यालय ने एक बयान में कहा, “हम प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने से राहत और प्रसन्न हैं। इससे उनके परिवार और अशोक विश्वविद्यालय में हम सभी को बहुत राहत मिली है।”
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन उसके खिलाफ जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिसार सिंह की पीठ ने हरियाणा के डीजीपी को मामले की जांच के लिए 24 घंटे के भीतर आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एसपी रैंक की एक महिला अधिकारी सहित तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया।
पीठ ने प्रोफेसर को हालिया भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर कोई भी ऑनलाइन पोस्ट लिखने से रोक दिया तथा उनसे एसआईटी जांच में सहयोग करने को कहा। मंगलवार को सोनीपत की एक अदालत ने महमूदाबाद को 27 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
हरियाणा पुलिस ने महमूदाबाद के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज होने के बाद रविवार को उसे गिरफ्तार कर लिया था। आरोप है कि ऑपरेशन सिंदूर पर उसके सोशल मीडिया पोस्ट से देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पैदा हुआ है।
ये एफआईआर सोनीपत जिले के राई पुलिस स्टेशन में दर्ज की गईं – एक हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर और दूसरी एक गांव के सरपंच की शिकायत पर। कई राजनीतिक दलों और शिक्षाविदों ने गिरफ्तारी की निंदा की थी।